2009 डबल मर्डर केस में ‘गैंगस्टर’ छोटा राजन और 3 अन्य को राहत, मुंबई कोर्ट ने किया बरी – chhota rajan 3 other acquitted by mumbai court 2009 double murder case – News18 हिंदी


मुंबई. मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2009 के दोहरे हत्याकांड में ‘गैंगस्टर’ छोटा राजन और तीन अन्य को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया. विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए कहा कि अभियोजन आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा.

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन राजन से जुड़े षडयंत्र को भी साबित नहीं कर पाया. मामले में जिन अन्य लोगों को रिहा किया गया है उनमें मोहम्मद अली शेख, उमेद शेख और प्रणय राणे शामिल हैं.

अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2009 में शाहिद गुलाम हुसैन उर्फ छोटे मियां की दक्षिण मुंबई नागपाड़ा इलाके में फुटपाथ पर दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटनास्थल से फरार होने वक्त हमलावरों ने तीन अन्य लोगों को भी गोली मारी थी. इस घटना में छोटे मियां के साथ ही सईद अरशद की मौत हो गयी थी.

29 जुलाई 2009 को जेजे सिग्नल इलाके में छोटा शकील के गुर्गे आसिफ दाढ़ी और शकील मोडक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले पर छोटा राजन पर हत्या की साज़िश रचने का आरोप था. जांच में सबूतों के अभाव, शिनाख्त परेड में नाकामी, इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोलियों का मिलान न होने के कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया. आरोपी 12 साल से जेल में है.

जांच के दौरान पुलिस ने राणे को गिरफ्तार किया जिसने कथित तौर पर अन्य आरोपियों की भूमिका उजागर की. हालांकि, राजन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वह कई अन्य मामलों में मुकदमों का सामना कर रहा है. उसे पत्रकार जे डे की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है. वह 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पण के बाद से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.

(इनपुट भाषा से भी)

Tags: CBI, CBI Court, Chhota rajan



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