हाइलाइट्स
रिजिजू ने कहा- किस प्रावधान में कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र है?
उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में खामियां हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं कि यह प्रणाली पारदर्शी नहीं है
नई दिल्ली. देश की न्यायपालिकाओं में जजों की नियुक्ति को लेकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है. यह इन दिनों चर्चा में है. इस बार देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर जुबानी हमला बोला है. उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को भारतीय संविधान के लिए अपरिचित ‘एलियन’ की तरह बता दिया.
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति ‘सर्वथा अपिरचित’ शब्दावली है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से एक अदालती फैसले के जरिये कॉलेजियम का गठन किया. उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1991 से पहले सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी.
अंग्रेजी समाचार चैनल ‘टाइम्स नाऊ’ समिट में मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत का संविधान हर किसी और विशेष रूप से सरकार के लिए एक पवित्र दस्तावेज है. उन्होंने कहा, ‘‘अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित (एलियन) हो सकती है. ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उस फैसले का देश समर्थन करेगा.’’
रिजिजू ने कहा- किस प्रावधान में कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र है?
रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली हमारे संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित शब्दावली है. उन्होंने कहा, ‘‘आप मुझे बताइए कि किस प्रावधान में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख किया गया है. उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में खामियां हैं और लोग आवाज उठा रहे हैं कि यह प्रणाली पारदर्शी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘कोई जवाबदेही भी नहीं है. ’’
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: CJI, Collegium, Kiren rijiju, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : November 25, 2022, 23:25 IST