हाइलाइट्स
फ्लिपकार्ट पर उपभोक्ता अदालत ने लगाया 42000 हजार का जुर्माना
बेंगलुरु की महिला की शिकायत के बाद लिया गया फैसला
पेमेंट करने के बाद कंपनी की ओर से नहीं डिलीवर किया गया ऑर्डर
नई दिल्ली. ऑनलाइन शॉपिंग आसान तो है, लेकिन उसमें जोखिम भी काफी होता है. कई बार पेमेंट करने के बाद भी प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाता. कुछ ऐसा ही बेंगलुरु की एक महिला के साथ हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री पेमेंट करने के बाद भी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने बेंगलुरु की महिला को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया. इसके बाद महिला ने इस मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को किया. इसके बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है.
जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु की महिला ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर एक फोन ऑर्डर किया था. पेमेंट करने के बाद भी कस्टमर को कंपनी ने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया. महिला ने दावा किया है कि उन्होंने ई-कॉमर्स साइट से कई बार संपर्क किया, लेकिन उनकी मदद नहीं की गई.
महिला ने कंपनी पर लगाया बड़ा आरोप
महिला का आरोप है कि सामान के लिए कई बार ई-कॉमर्स साइट से संपर्क किया गया, लेकिन प्रोडक्ट उन्हें डिलीवर नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने ई-कॉमर्स साइट के खिलाफ शिकायत दर्ज की. इसके बाद कन्जयूमर कोर्ट ने फ्लिपकार्ट को 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 12499 रुपये की राशि के साथ 20 हजार रुपये जुर्माना और कानून खर्च के लिए 10 हजार रुपये भुगतान करने को कहा है.
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अपने आदेश में उपभोक्ता अदालय ने यह भी कहा कि फ्लिपकार्ट ने सर्विस के मामले में लापरवाही बरती है. इस वजह से ग्राहक को वित्तीय नुकसान और मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है. ग्राहक को उनका सामान समय-सीमा के अनुसार डिलीवर नहीं किा गया.
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Tags: Flipkart, Online Shopping
FIRST PUBLISHED : January 05, 2023, 05:30 IST