नई दिल्ली. जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra jain) ने बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत से कहा कि हमारा देश ऐसा नहीं है, जहां ‘हमें यह बताया जाए कि धर्म का अनुकरण कैसे करना है.’ जैन ने अपनी अर्जी की सुनवाई के दौरान यह दलील दी. उन्होंने अर्जी में यह आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने उनके धार्मिक उपवास के दौरान कानून के मुताबिक अनुमति प्राप्त भोजन देना बंद कर दिया था. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था. यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2017 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है.
जैन के वकील राहुल मेहरा ने जेल के अंदर धार्मिक उपवास से संबद्ध नियमों को पढ़ते हुए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल से कहा, ‘कम से कम अभी, हमारा देश ऐसा नहीं है जहां हमें यह बताया जाए कि एक धर्म का अनुकरण कैसे करना है. सरकार इसके अनुकरण को लेकर बताने वाली कौन होती है. मेरा धर्म मेरा अपना धर्म है.’ दलीलों के दौरान मेहरा ने प्राधिकारों पर संकीर्ण सोच रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘राज्य को बड़ा दिल रखना चाहिए, संकीर्ण सोच नहीं. वे निर्धारित किये गये चार बादाम और फल तथा सब्जियां उपलब्ध करा सकते हैं. ’ अदालत ने दलीलें सुनी और जैन की अर्जी पर अपना आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया.
तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का सब्जियां और फल खाते वीडियो हुआ था वायरल
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इस बीच, अदालत ने मेहरा को वह अर्जी वापस लेने की अनुमति दे दी, जो जेल में जैन की कोठरी की सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर दिखाने से मीडिया को रोकने के लिए दायर की गई थी. दरअसल, बचाव पक्ष के वकील ने कहा, ‘हम उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. ’ तिहाड़ जेल में जैन के कथित तौर पर सब्जियां और फल खाते हुए वीडियो सामने आने के बाद नया विवाद उत्पन्न हो गया था और इस मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया था कि जैन हॉलिडे रिसॉर्ट जैसी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं. यह वीडियो तब सामने आया जब उन्होंने अदालत का रुख करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप बिना पका भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा. अदालत ने एक अंतरिम आदेश में बुधवार को जेल अधिकारियों को नियमों के अनुरूप जैन को उनके धार्मिक उपवास के दौरान भोजन उपलब्ध कराने को कहा.
क्या कोई जेल में मसाज करा सकता है
जैन की अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान, मेहरा ने अदालत को बताया कि न्यायाधीश के निर्देश के बावजूद बुधवार शाम उन्हें उपयुक्त भोजन नहीं मिला था. मेहरा ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखा कर जेल अधिकारी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदालत आदेश नहीं जारी करे. उन्होंने कहा, ‘कृपया उनसे पूछिये. क्या जेल के अंदर ब्यूटी पार्लर है? अधिकारी से पूछिये. वह यहां हैं. क्या कोई जेल में मालिश करा सकता है? मेरी सर्जरी हुई थी. मुझे फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई थी.’ कथित वीडियो 1 अक्टूबर और 13 सितंबर के बताए जा रहे हैं.
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Tags: Money Laundering Case, Satyendra jain, Tihar jail
FIRST PUBLISHED : November 25, 2022, 00:06 IST