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ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। जिला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जिला कोर्ट ने 7 नवंबर की याचिका खारिज की है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है।
ज्ञानवापी मामले में बड़ी खबर आई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी) की याचिका खारिज कर दी है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट ने वादी किरण सिंह की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
हिंदू पक्ष ने ये की थी मांग
किरण सिंह ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पूजा का अधिकार, हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपने और मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंध करने को लेकर याचिका दायर की थी। मुस्लिम पक्ष ने आर्डर 7 रूल 11 का हवाला देकर अदालत से कहा था कि मुकदमा चलने लायक नहीं है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज किया है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन महेन्द्र कुमार पांडेय की अदालत में मुकदमा चल रहा था। याचिका स्वीकार करने के कोर्ट के निर्णय के बाद हिंदू पक्ष में हर्ष है।