चूहे को डुबोकर मारने का आरोप, युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत, पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव


बदायूं. उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को एक चूहे को डुबोकर मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है. पुलिस ने मृत चूहे का शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. ‘पीपल फॉर एनिमल’ के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने रास्ते में देखा कि एक युवक ने चूहे को पकड़ने के बाद उसकी पूंछ में पत्थर का टुकड़ा बांधकर उसे नाले में फेंक दिया. इस पर शर्मा ने नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर में उसकी मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार विकेंद्र ने सदर कोतवाली पुलिस को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक तहरीर दी है. इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि शुक्रवार दोपहर में शहर के गांधी ग्राउंड चौराहे के पास से वह गुजर रहे थे, तो मनोज कुमार नाम का एक युवक चूहे की पूछ में पत्थर बांधकर उसे वहां मौजूद नाले में फेंकता दिखा.

आरोपी युवक से कई गई पूछताछ

बताया जा रहा है कि विकेंद्र तत्काल ही नाले में कूदकर चूहे को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. बिकेंद्र शर्मा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने शव को सील कर बदायूं के पशु चिकित्सालय में भिजवाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव में पोस्टमॉर्टम करने से इंकार कर दिया. वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने बरेली स्थित आईवीआरआई में चूहे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है.

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बदायूं नगर के पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया की चूहे को नाले में डुबोकर मारने का शिकायती पत्र आया था जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज कुमार को थाने बुलाकर पूछताछ की गई. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. पुलिस उपाधीक्षक आलोक मिश्र ने बताया कि चूहा पशु की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए पशु क्रूरता अधिनियम लागू नहीं होगा.

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