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राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने परिचालन ऋणदाता आरबीसीएल प्रोजेक्ट्स की याचिका पर दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी बीपीटीपी लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बीपीटीपी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इससे पहले रियल एस्टेट कंपनी ने न्यायाधिकरण को सूचित किया था कि उसने अपने परिचालन कर्जदाता के साथ विवाद सुलझा लिया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने परिचालन ऋणदाता आरबीसीएल प्रोजेक्ट्स की याचिका पर दिल्ली-एनसीआर की रियल एस्टेट कंपनी बीपीटीपी लिमिटेड के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था।
शुक्रवार को एनसीएलएटी की कार्यवाही के दौरान बीपीटीपी के अधिवक्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि दोनों पक्षकारों के बीच 15 नवंबर 2022 को समझौता हो गया है। उन्होंने परिचालन कर्जदाता के साथ संयुक्त आवेदन देने के लिए कुछ वक्त देने का अनुरोध किया।
बीपीटीपी के परिचालन कर्जदाता ने भी एनसीएलएटी के समक्ष बयान दिया कि समझौते के तहत उसे धनराशि प्राप्त हो गई है। जिसके बाद न्यायाधिकरण ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर तय की।
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